2023 मे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें- ITR Kaise File Kare in Hindi

Income Tax Return Kaise File Kare 2023-24:  दोस्तों आईटीआर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है, जिसे हर व्यक्ति को भारत के इनकम टेक्स डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है।आईटीआर फॉर्म में आपके द्वारा एक वित्तीय वर्ष भुगतान किये गए टैक्स की पूरी जानकारी शामिल होती है। इनकम टैक्स से होनें वाली कमाई का इस्तेमाल भारत सरकार द्वारा भारत की जनता को सुविधा व सेवाएं देनें में किया जाता है।

ITR Form एक ऐसा फोर्म है, जिसे सभी भारतीयो को भरना होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे भरनें से बचते है,क्योंकि इसका एक कारण यह है कि कुछ लोग अपनी कमाईं को भारत सरकार से छुपाना चाहते है, या फिर कुछ लोगो को आईटीआर के बारें में पूरी जानकारी नही होती है।

कुछ लोग तो इस कारण से भी आईटीआर फाइल नही करते है क्योंकि उन्हे पता ही नही होता है कि उन्हे कौनसा आईटीआर फॉर्म भरना होगा।इसी कारण आज हम इस लेख में “ITR kya hai“, “ITR फाइल करनें के लिए पात्रता“, “आईटीआर के लाभ” तथा “ITR kaise File kare? Step by Step jankari” प्राप्त करेगें। हम इस लेख में आईटीआर सें संबधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनें वाले इसलिए इस लेख को पूरा पढ़े।

ITR क्या होता है | ITR kya hai in  Hindi आइए जाने

आईटीआर (ITR) का फुल फॉर्म आयकर रिटर्न (Income Tax Return) होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति वित्तीय वर्ष के अंत में आयकर विभाग को टैक्स रिटर्न फाइल करता है।

मेरे अनुसार आप आयकर या इनक्म टैक्स के बारें में जानते ही होंगे। अगर आप नही जानते है तो मैं आपको बता दूं कि भारत के सभी नागरिको को अपनी आय का एक हिस्सा भारत सरकार को टैक्स के रुप में देना होता है, जिसे इनकम टैक्स या आयकर कहा जाता है।

अर्थात Income Tax Returnऐसा फॉर्म है, जिसमें किसी व्यक्त को अपनें पिछले वित्तीय वर्ष की आमदनी की पूरी जानकारी देनी होती है।

जिसमें उसे यह बताना होता है कि उसनें पैसे किस तरीके से कमाए, कितना निवेश किया, कितनी बचत हुई तथा कितना कर चुकाया है।हम यह भी कह सकते है कि आईटीआर में एक व्यक्ति को पिछले वित्तीय वर्ष का ब्यौरा देना होता है।

ITR Kaise File Kare


ITR Form कितने प्रकार के होते है? Types of ITR Form की जानकारी जाने 

दरअसल सभी टैक्सपैयर के लिए आईटीआर फॉर्म एक जैसा नही होता है। अलग-अलग टैक्सपैयर को अलग अलग प्रकार के आईटीआर फॉर्म भरनें होतै है।

अलग अलग टैक्सपैयर के आधार पर आईटीआर फॉर्म 7 प्रकार के होते है। जो निम्न है- ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7.

इन सभी आईटीआर फॉर्म को अलग अलग कैटेगिरी के लोग भरते है। अगर आप भी कभी आईटीआर फॉर्म भरते है तो आपको अपनी कैटेगिरी के अनुसार ही फॉर्म भरना होगा।

अगर आप भूल से भी कोई गलत आईटीआर फॉर्म भरते है तो आपको भविष्य में बङी समस्याओ का सामना करना पङ सकता है।

इसलिए आईटीआर फॉर्म भरनें से पहले किसी सलाहाकार से सलाह जरुर ले या फिर आप इनकम टैक्स के टॉल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते है।

ध्यान रखनें योग्य बात है कि कैटेगिरी आपके स्टेटस, आय की प्रकृति और थ्रेसहोल्ड लिमिट, कारोबार या व्यक्ति के काम की प्रकृति आदि के आधार पर तय होती है।

Bonus Points

यहां पर आप टैक्सपैयर शब्द को सुनकर परेशान न हो, टैक्सपैयर का तात्पर्य टैक्स का भुगतान करनें वाले से है।

Types of ITR योग्य व्यक्ति
ITR 1 Form
  • आईटीआर 1 फॉर्म को “सहज फॉर्म” भी कहा जाता है।
  • यह उन लोगो के लिए है, जिनकी आय 50 लाख रुपये से कम है।
  • आय के स्रोत में सैलरी/ पेंशन, एक हाउस प्रोपर्टी व अन्य स्रोत जैसे ब्याज शामिल होता है।
  • टैक्सपैयर की कृषि से होनें वाली आय 5,000 रुपये या इससें कम होनी चाहिए।
  • इस फॉर्म को वे टैक्सपैयर्स नही भर सकते है, जो किसी कंपनी के निदेशक हो।
  • जो गैरसूचीबद्ध इक्विटी शेयरो में निवेश करता हो।
  • जिसकी आय का स्रोत बिजनेस या प्रोफेशन हो।
ITR 2 Form
  • IIR 2 Form को वे लोग या HUFs (हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली) भरेगें, जिनकी आय का श्रोत बिजनेस या प्रोफेशन नही है। लेकिन वे आईटीआर 1 भरनें में असमर्थ है।
  • इनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए।
  • इस फॉर्म को भरनें वाले की आय का श्रोत सैलरी/ पैंशन, हाउस प्रॉपर्टी व अन्य श्रोत जैसे ब्याज से प्राप्त आय होती है।
ITR 3 Form
  • आईटीआर 3 फॉर्म उन लोगो या HUFs के लिए उपयोगी है, जिनकी आय का श्रोत बिजनेस या प्रोफेशन है, लेकिन वे आईआरटी 4 फॉर्म भरनें में अयोग्य होते है।
  • ITR 3 को वह व्यक्ति भर सकता है, जो बिजनेस करता हो।
  • किसी कंपनी का इंडीविजुअल डायरेक्टर हो।
  • जो लोग गैरसूचीबद्ध इक्विटी शेयरो में निवेश करते है।
  • जो व्यक्ति किसी कंपनी या फर्म में पार्टनर के रुप में आय प्राप्त करनें वाला हो।
  • इसके अलावा जो व्यक्ति हाउस प्रोपर्टी, सैलरी/ पेंशन तथा अन्य श्रोतो से भी आय प्राप्त करते है।
ITR 4
  • ITR 4 Form उन लोगो (HUFs and partnership, LLP के अलावा) के लिए है, जिनकी भारत के नागरिक के निवासी के रुप में कुल आय 50 लाख रुपय तक होती है।
  • उन लोगो को आयकर कानून के सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत कंप्यूटेड बिजनेस व प्रोफेशन से आय प्राप्त हो।
  • उसके आय के श्रोत में सैलरी या पैंशन, एक हाउस प्रोपर्टी, अन्य स्रोत भी शामिल है।
  • यदि व्यक्ति के बिजनेस का कुल टर्नऑवर 2 करोङ से अधिक है, तो वह आईटीआर 4 नही भर सकता है। उसे ITR 3 भरना होगा।
  • यदि व्यक्ति कैपिटल गेन्स से आय प्राप्त करता हो तथा फॉरेन असेट का मालिक है तो वह भी आईटीआर 4 नही भर सकता है।
ITR 5
  • ITR 5 का फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जो व्यक्ति और HUFs (ITR-1 से ITR-4 वाले), कंपनी (ITR-6 वाली) / चैरिटेबल ट्रस्ट/ इंस्टीट्यूशंस (ITR-7 वाले) से अलग होते है।
  • अर्थात IRT-5 का उपयोग IRT-4 के लिए योग्य पार्टनरशिप फर्म्स से अलग पार्टनरशिप फर्म्स के लिए , LLPs, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडीविजुअल्स आदि के लिए है।
  • इनके लिए कोई अन्य फॉर्म लागू नही होता है।
ITR 6 व ITR 7
  • ITR 6 फॉर्म उन लोगो के लिए है, जो आयकर कानून के सेक्शन 11 तहत एग्जेंप्शन क्लेम करनें वाली कंपनियों से अलग होती है।
  • ITR 7 उन लोगो व कंपनियो के लिए जिन्हे केवल 139 (4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) के तहत रिटर्न फर्निश करनें की जरुरत होती है।

ITR किसे फाइल करना होता है?

अगर किसी व्यक्ति की कुल कमाई ढाई लाख रुपये से अधिक है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरुरी है।

लेकिन यदि आपकी कुल आय ढाई लाख रुपये से कम है, तब भी आप आईटीआर फाइल कर सकते है किंतु आपको कोई टेक्स देने की आवश्यकता नही होती है।

किसी व्यक्ति की कितनी कमाई होनें पर कितना टैक्स भरना होगा। यह आपकी उम्र तथा आपके द्वारा चुनी गई टैक्स रेजिम पर निर्भर करती है।

वर्ष 2020 के बजट में केंद्रीय सरकार द्वारा एक नयी टेक्स रेजिम पेश की गई। जिसकी टैक्स स्लेब पुरानी रैजिम की टैक्स स्लेब से काफी परिवर्तित है।

हालांकि लोगो को यह विकल्प दिया जाता है कि वे किस टैक्स रेजिन के अंतर्गत टैक्स भरना चाहते है। आप जो भी टैक्स रैजिम चुनेंगे, उसके अनुसार आपको टैक्स भी चुकाना होगा।

पुरानी व्यवस्था
इनकम टैक्स स्लैब भारतीय निवासी और HUF (60 वर्ष से कम आयु वाले तथा भारतीय) भारतीय निवासी और HUF(60 वर्ष से 80 वर्ष आयु वाले व्यक्ति) भारतीय निवासी और HUF(80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग)
0.0 रु. से 2.5 लाख रु. शून्य रुपय शून्य रुपय शून्य रुपय
2.5 लाख से 3.00 लाख 5 प्रतिशत (सेक्शन 87a के तहत छूट मिलेगी) शून्य रुपय शून्य रुपय
3.00 लाख से 5.00लाख 5 प्रतिशत (सेक्शन 87a के तहत छूट मिलेगी) शून्य रुपय
5.00 से 7.5 लाख रुपय 20 प्रतिशत 20 प्रतिशत 20 प्रतिशत
7.5 लाख से 10.00 लाख रुपये 20 प्रतिशत 20 प्रतिशत 20 प्रतिशत
10.00 लाख से 12.50 लाख रुपये 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत
12.5 लाख से 15.00 लाख रुपये 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत
15 लाख रुपये से अधिक 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत
नयी व्यवस्था
इनकम टैक्स स्लैब सभी व्यक्तियों तथा हिंदू अविभाजित परिवारो (HUF) के लिए
0.0 रु. से 2.5 लाख रु. शून्य प्रतिशत
2.5 लाख से 3.00 लाख 5 प्रतिशत (सेक्शन 87ए के तहत छूट दी जाती है।)
3.00 लाख से 5.00लाख
5.00 से 7.5 लाख रुपय 10 प्रतिशत
7.5 लाख से 10.00 लाख रुपये 15 प्रतिशत
10.00 लाख से 12.50 लाख रुपये 20 प्रतिशत
12.5 लाख से 15.00 लाख रुपये 25 प्रतिशत
15 लाख रुपये से अधिक 30 प्रतिशत

Bonus Points

  • यदि आप नौकरी करते है तो आप हर साल टैक्स की व्यवस्थाओ को बदल सकते है। अर्थात आप पुरानी व्यवस्था से नए व्यवस्था में तथा नए से पुरानी व्यवस्था में आसानी से आ सकते है।
  • यह सुविधा सिर्फ नौकरी पैशा लोगो के लिए है, बिजनेस वाले ऐसा नही कर सकते है।

ITR फाइल करनें के लिए जरुरी दस्तावेज क्या है? आइए जाने

अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते है, तो आपको कुछ दस्तावेजो की आवश्यकता होती है-

  • बैंको या पोस्ट ऑफिस से ब्याज सर्टिफिकेट
  • बैंक स्टेटमेंट
  • पैन कार्ड
  • फॉर्म 16 (नौकरीपेशा व्यक्तियो के लिए)
  • सैलरी स्लिप
  • टीडीएस सर्टिफिकेट
  • फॉर्म 16A/ 16B/ 16C
  • Form 26As

ITR Form Kaise Download Kare

अगर आप आईटीआर फॉर्म को डाउंलोड करना चाहते है तो आप इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते है।

फॉर्म डाउंलोड करनें के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करें-

  • सबसे पहले इनकम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • आप “Form/ Downloads” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • यहां पर आप ड्रॉप डाउन मैन्यू से “Income Tax Returns” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब यहां पर अपनी आय और असेसमेंट ईयर के अनुसार फॉर्म डाउंलोड कर सकते है।

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

चलिए अब हम “ITR kaise File kare? Step by Step jankari” के बारें में जानेंगे।

यदि आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे है तो आपको आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा।

आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करनें के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाए-

  • सबसे पहले आप Income Tax Govt की वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट के होम पैज में आपको “Register” का विकल्प दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करें।
  • यहां पर आपको कुछ विकल्प दिखाई देगें। यदि आप स्वंय अपनें लिए ITR file करना चाहते है तो “Taxpayer” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप एक छोटा बॉक्स दिखाई देगा, आपको उसमें अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करके “Validate” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आप पैन नंबर सही होने पर आपको “Success: PAN Validate Successfully” लिखा मिलेगा।
  • अब आगे पूछा जाता है कि क्या आप Individual taxpayer है। ध्यान रखें कि आप Individual taxpayer है, इसलिए “Yes” के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद “Continue” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आगे आपको कुछ बैसिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथी आदि दर्ज करनी होगी। उसके बाद “Continue” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप अपनी कॉन्टेक्ट जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी तथा घर का पता आदि दर्ज करके “Continue” के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
  • आपके मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर एक ऑटीपी आता है। आपको उसे दर्ज करके “Continue” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामनें पहले दी गई जानकारी आएगी, आपको अपनी डिटेल्स को पढ़कर वेरीफाई करना है तथा सही होने पर “Confirm” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • किसी प्रकार की गलती होनें पर आप “Edit” ऑप्शन पर क्लिक करके गलती सुधार सकते है।
  • अंतिम स्टेप में आपको अपना पासवर्ड डालना है तथा उसके नीचे के बॉक्स में आपको कोई पर्सनल मैसेज जैसे “I Love Taj Mahal” आदि शब्द लिखना होगा। उसके बाद “Register” पर क्लिक कर दे।
  • अब आपकी स्क्रीन पर “Registered Successfully” लिखा आएगा। जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है।

ITR kaise File kare? रिटर्न फाइल कैसे करें Step by Step jankari 

वैसे आईटीआर फाइल करनें के कई सारे सारे तरीके है।आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनो तरीको से रिटर्न फाइल कर सकते है।

इसके अलावा कुछ सलाहकारो की मदद से भी आईटीआर फाइल करवा सकते है किंतु इसके लिए वे अलग से चार्ज लेते है।

आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी रिटर्न फाइल कर सकते है या फिर आप कुछ प्राइवेट वेबसाइट भी है। जहां से आप रिटर्न फाइल कर सकते है।

लेकिन वे भी इसके लिए चार्ज लेते हैलेकिन कोशिश करेंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही रिटर्न फाइल करें।

Bonus Points

  • ITR फाइल करनें के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होना जरुरी है।
  • इसके अलावा आईटीआर फाइल करनें के लिए पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

यदि आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना चाहते है, तो आपको निम्न स्टेप्स को फॉलो करना होगा

  • रिटर्न फाइल करनें के लिए सबसे पहलें आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट को ऑपन करें।
  • यदि आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे है तो आपको इसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • यदि आपनें पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके है तो आपको लॉग-इन करना होगा। Log-in करनें के लिए आपको अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड डालना होगा।
  • लॉग-इन हो जानें के बाद आपको “e-file” के अंतर्गत “File Income Tax Return” का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करें।
  • आप जिस असेसमेंट ईयर के लिए आईटीआर फाइल करना चाहते है, उस ईयर को चुने तथा “Continue” के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
  • अब आप नीचे दिए गए “Online” मोड के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
  • आप एक व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार या किस अन्य रुप में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते है, उसे चुने। उसके बाद Individual के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप “Filling Type” में जाए तथा वहां पर 139(1)- Original Return के विकल्प को सेलेक्ट करें।
  • अब आप अपनी कैटेगिरी के अनुसार उपयुक्त ITR Form को चुनें, जिसे आप भरेंगें। अब यह आईटीआर फॉर्म आपके सिस्टम में डाउंलोड हो जाता है।
  • अब आप किस कारण से आईटीआर फाइल कर रहे है, उस कारण को दर्ज करें।
  • इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए, अब अपनी अकाउंट संबधी जानकारी दर्ज करें। यदि आपनें पहलें कभी बैंक अकाउंट जानकारी दर्ज की है तो जानकारी को प्री-वेलिडेट कर सकते है।
  • अब आपके समानें एक नया पैज आएगा, जिसमें आपके द्वारा पहले दी गई जानकारी दर्ज होती है। आपको उन्हे चैक करना है तथा यदि सभी जानकारी सही है तो अपनें रिटर्न की समरी को कन्फर्म करके, वैलिडेट कर दे।
  • आधार के ऑटीप या इलेक्ट्रोनिक वेरिफिकेशन कोड की मदद से इलेक्ट्रोनिक रुप से या फिर ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनो के भीतर ITR V का साइन किया हुआ प्रिंटआउट, सीपीसी बैंगलोर के लिए भेजे तथा अपना टैक्स रिटर्न वेरीफाई करें।
  • यदि एक बार आपका रिटर्न फाइल हो जाता है तो उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर ITR V की रसीद भेज दी जाती है।
  • अब आपको वेरिफिकेशन करना होगा। आपके द्वारा वेरिफिकेशन हो जानें के बाद विभाग आगे की प्रक्रिया शुरु करता है। इसकी सूचना आपको आपकी ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर पर मिल जाती है।

आईटीआर फाइल करनें के बाद वेरीफिकेशन करना ना भूलें

इस बात का विशेष रखे कि यदि आप इलेक्ट्रिक मोड से आईटीआर फाइल करते है किंतु वे डिजिटल सिग्नेचर अर्थात ई-वेरीफिकेशन नही करते है तो उन्हे आईटीआर अपलोड करनें के 120 दिनो के अंदर वेरीफाई करना होगा।

यदि आप निर्धारित समय से पहले वेरीफिकेशन नही करते है तो आपका आईटीआर फाइल अमान्य हो जाएगा।

आप चार तरीको से अपना वेरीफिकेशन कर सकते है-

  • आधार OTP की मदद से
  • नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग-इन करके वेरीफाई करें
  • इलेक्ट्रोनिक वेरिफिकेशन कोड की मदद से
  • ITR V के दोनो तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेंज कर

अपनी ITR का स्टेट्स कैसे चैक करें? 

यदि आपनें अपना ITR File कर लिया है तो अब आप अपनें ITR File का Status चैक भी कर सकते है।

अपनें आईटीआर का स्टेट्स चैक करनें के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाएं-

  • इसके लिए सबसे पहलें इनकम टैक्स की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • ऑफिशियल वेबसाइट के होम पैज में “Service” के अंतर्गत बाईं ओर “ITR Status” का विकल्प होता है। आप उस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप एक नयें पैज पर रिडायरैक्ट होते है। जहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर, ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर तथा कैप्चर कोड दर्ज करनें होंगे।
  • सभी जानकारी दर्ज करनें के बाद “Submit” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपको आपकी ITR का स्टेटस डिस्प्ले दिखाई देगा।
  • अब आपको अपना यूजर नेम तथा पासवर्ड का इस्तेमाल करके ITR ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
  • इसके बाद Dashboard में “View Returns/ Forms” के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
  • अब आप ड्रॉप-डाउन-मैन्यू में जाकर ITR के ऑप्शन पर क्लिक करें तथा असेसमेंट ईयर चुनकर “Submit” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर ITR Status दिखाई देगा।

ITR भरनें के फायदे क्या है?

कुछ समय पहले आईटीआर फाइल करना थोङा सा मुश्किल होता था लेकिन अब आईटीआर फाइल करना काफी आसान है, चुंकिआईटीआर फाइल ऑनलाइन भी कर सकते है।

अगर आप सही समय ITR File करते है तो आपके इसके निम्न फायदे मिलते है।

  • यदि आप कभी भूलवश अधिक टैक्स चुकाते है, तो आप ITR File करके अधिक पैसे वापस ले सकता है।
  • यदि आप समय पर आईटीआर फाइल करते है, तो आवश्यकता पङनें पर आप आसानी से किसी भी बैंक से लोन प्राप्त कर सकते है।
  • यदि आप समय से सभी टैक्स भरते है, तो आप टैक्स संबधी जुर्मानों से बच सकते है।

प्रथम बार ITR फाइल करनें वालो के लिए महत्वपूर्ण टिप्स क्या है? आइए जाने 

#1 वित्तीय वर्ष

  • जिस वर्ष आमदनी या आय हुई है और जिस साल के लिए व्यक्ति आमदनी पर सरकार को टेक्स चुका रहा है, वह वित्तीय वर्ष कहलाता है।
  • यह 1 अप्रेल से शुरु होकर 31 मार्च को समाप्त होता है।

#2 आंकलन वर्ष

  • वित्तीय वर्ष के बाद आनें वाला वर्ष ही आंकलन वर्ष कहलाता है। उदा.
  • यदि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है तो असेसमेंट ईयर 2020-21 होगा।

#3 इनकम टैक्स स्लैब रैट्स

  • नौकरी या कारोबार वाले व्यक्तियो को अपनी आय के अनुसार टैक्स देना होता है।
  • आय के आधार पर सरकार द्वारा सभी व्यक्तियो से अलग दर से टैक्स लिया जाता है।
  • इनकम टैक्स स्लैब समय समय पर बदलते रहते है।

#4 Form 16

  • इसमें कंपनी या DDO का TAN तथा कर्मचारियो का पैन नंबर लिखा होता है।
  • इसमें कर्मचारीयो के वेतन तथा कर्मचारी द्वारा क्लेम किये गये छूट तथा कटौतियो का विवरण होता है।
  • इसके अलावा इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारीयां भी शामिल होती है।

#5 Form 16A

  • यह फॉर्म नौकरीपेशा लोगो के लिए महत्वपूर्ण है तथा Form 16 की तरह सभी जानकारी देता है।
  • यह फॉर्म वेतन के साथ अन्य आय के TDS के लिए भी लागू होता है।
  • Form 16A टैक्सपेयर को भुगतान करनें वाले व्यक्ति या पार्टी द्वारा किया जाता है।

#6 Form 26As

  • यह फॉर्म टैक्सपेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है।
  • इसमें टैक्सपेयर्स द्वारा चुकाए सभी टैक्स की जानकारी होती है।
  • यह टैक्सपेयर के लिए वार्षिक टेक्स स्टेटमेंट होता है।
  • इसमें किसी कंपनी या DDO द्वारा टैक्सपेयर के वेतन से काटे गये टैक्स का विवरण भी होता है।
  • आप इसे पैन नंबर का उपयोग करके आयकर विभाग की मदद से डाउंलोड कर सकते है।

#7 आवश्यक दस्तावेज

  • आईटीआर फाइल करते समय आवश्यक सभी दस्तावेजो को अपनें पास रखें। इसके लिए आवश्यक सभी दस्तावेजो के बारें में हम पहले भी बता चुके है।

#8 सही प्रकार के ITR Form का चयन करना

  • आईटीआर फॉर्म कई प्रकार के होते है।
  • आईटीआर फॉर्म अलग अलग आय के आधार पर निर्भर करता है।
  • ITR फॉर्म भरनें से पहले आपके ऊपर लागू होने वाले ITR Form के बारें में पता जरुर लगावें।

जीरो आईटीआर क्या होता है? | Tax भरना व ITR file में अंतर क्या है? आइए जाने 

वैसे हम “ITR kaise File kare? Step by Step jankari” लेख की समाप्ती की ओर है, किंतु मुझे लगता है कि यहां पर आपको जीरो आईटीआर के बारें में जान लेना चाहिए।

दरअसल आईटीआर कोई भी फाइल कर सकता है। चाहे उसकी आय ढाई लाख रुपये से कम या अधिक हो। किंतु टैक्स सिर्फ उन्ही लोगो को चुकाना होता है, जिनकी कीमत 2.5 लाख रुपये से अधिक होती है।

अर्थात ये जरुरी नही है कि आप आईटीआर फाइल कर रहे है तो आपको टैक्स देना ही होगा। यदि आपकी कमाई ढाई लाख रुपये से कम है तो आप सिर्फ आईटीआर फाइल कर सकते है।

जिसमें आप सरकार को सिर्फ अपनी आय का ब्यौरा देगें। इसे ही जीरो आईटीआर कहते है।


FAQs about ITR File 

Q. आईटीआर फाइल कौन-कौन कर सकता है?

उत्तर: वे सभी आईटीआर फाइल कर सकते है, जो सरकार द्वारा प्रदान टैक्स ब्रैकेट के अदंर आते है।

Q.ITR फॉर्म कितनें प्रकार के होते है?

उत्तर: टैक्सपेयर के लिए सात प्रकार के आईटीआर फॉर्म प्रदान किये जाते है। जो निम्न है- ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, ITR-7.

Q.क्या Due Date के बाद भी ITR दाखिल कर सकते है?

उत्तर: हां, Due Date के बाद भी ITR दाखिल की जा सकती है किंतु तय तारीके के बाद आईटीआर दाखिल करनें पर आपको जुर्माना भरना पङता है।

Q. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनें के लिए पैन कार्ड जरुरी है?

उत्तर: हालांकि जरुरी तो है, लेकिन यदि आपके पास पैन कार्ड नही है तो आप आधार कार्ड की मदद से भी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते है।

Q. यदि मुझसे ITR फाइल करते समय गलती हो तो मैं अपनी गलती कैसे ठीक कर सकता हूं?

उत्तर: यदि आईटीआर फाइल करनें के दौरान गलती हो जाती है तो आप रिवाइज्ड फाइल करके अपनी गलती सुधार सकते है।

लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि असेसमेंट ऑफिसर द्वारा असेसमेंट पूरा करनें से पहले या लागू असेसमेंट ईयर के खत्म होने से पहले अपना रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर ले।

दोस्तो काफी सारे लोग आज के समय में इंस्टाग्राम से पैसे कमाना चाहते है। इसके लिए आपके इंस्टाग्राम पर अच्छे फॉलोअर्स होना जरूरी है। इसके लिए हमने एक आर्टिक्ल Instagram Par Follower Badhane Wala App लिखा है। जिसके अंदर हमने सबसे बढ़िया एप्प के बारे में जानकारी दी है। आप उस आर्टिक्ल को पढ़ सकते है।

Read More Articles:-

पोस्ट से संबन्धित सारांश:-

आज के इस पोस्ट मे मैंने आपको बताया कि ITR क्या है 2023 me ITR kaise File kare? Income tax return Kaise File Kare All Information हिंदी में जाने

Return Filing से सम्बंधित अगर आपको कोई भी Problem हो तो आप मुझे मेल कर सकते है। मैं जल्दी ही आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करुगा।

मैं उम्मीद करता हु की ये आर्टिक्ल आपको  पसंद आया होगा, अगर आपको ये आर्टिक्ल पसंद आया तो इसको सोश्ल मीडिया पर अपने दोस्तो के साथ जरूर से शेयर कीजिए, जिस से उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके।

इस Article को पढ़ने के लिए धन्यवाद ! Technical Cube मे दुबारा Visit करे.

2 thoughts on “2023 मे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें- ITR Kaise File Kare in Hindi”

Leave a Comment